Uttarakhand Forest Guard and Forester bharti वन दरोगा के 316 में से 211 पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा, जबकि 105 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।
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कोमल नेगी
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Image: Uttarakhand Forest Guard Recruitment and Forester Recruitment All Detail
नैनीताल: वन दरोगा बनने का सपना देख रहे वन आरक्षियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
Uttarakhand Forest Guard and Forester bharti All Detail
वन दरोगा के 316 पदों के लिए भर्ती निकलने वाली थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इनमें से 211 पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा, जबकि 105 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए वन दरोगा भर्ती के 211 पदों को प्रमोशन से भरने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद वन आरक्षी यानि फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को वन दरोगा बनने का मौका मिलेगा। यहां आपको पूरा मामला भी जानना चाहिए। दरअसल वन आरक्षी/वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। आगे पढ़िए
इसमें उन्होंने कहा कि सरकार वन दरोगा के 316 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरना चाहती है। ऐसा हुआ तो वन आरक्षियों को प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। याचिका में ये भी बताया गया कि पूर्व में वन दरोगा के पद पदोन्नति से भरे जाते थे, लेकिन सरकार ने वर्ष 2018 में नियमावली में संशोधन कर इस पद को सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया था। जिस वजह से पहले से काम कर रहे वन कर्मचारियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया में पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को भी प्रमोशन पाने का मौका मिलना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने वन आरक्षियों के हक में फैसला सुनाया है। अब वन दरोगा के 316 पदों में से 211 पद प्रमोशन से व 105 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।