22 अक्टूबर 2017 को बुग्गावाला में शिवानी की हत्या कर दी गई थी। शिवानी के प्रेमी ने इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
-
कोमल नेगी
-
Advertisement
हजारों वर्षों से जलती अखंड ज्योति के सामने सात फेरे - आस्था, परंपरा और प्रकृति का अनोखा संगम
पहाड़, मंत्र और देवभूमि का आशीर्वाद.. त्रियुगीनारायण में शादी सिर्फ एक समारोह नहीं, आध्यात्मिक अनुभव है।
Example Ads Media
Image: Haridwar Shivani Murder Case Life Imprisonment to Mother and Brother
हरिद्वार: हरिद्वार में झूठी शान की खातिर बेटी की हत्या करने वाली मां और भाई समेत तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों पर 37-37 हजार का अर्थ दंड लगाया गया है।
Haridwar Shivani Murder Case
इसी मामले में चौथे अभियुक्त को 7 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। घटना 22 अक्टूबर 2017 की है। जिले के बुग्गावाला में शिवानी पुत्री राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। बाद में शव जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। शिवानी की हत्या का आरोप भाई सौरभ, मां मिथलेश देवी, पड़ोसी सुनील उर्फ बल्ली व उसके मामा अशोक पर लगा था। जांच में पता चला कि शिवानी बुग्गावाला के रहने वाले अजय सिंह नाम के युवक से प्यार करती थी। अजय गांव बुधवा शहीद स्थित पैराडाइज स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। शिवानी और अजय शादी करना चाहते थे, लेकिन अजय के गरीब परिवार से होने के कारण शिवानी के परिजन इसके लिए तैयार नहीं हुए।
सभी आरोपी अजय की हत्या का प्लान बना रहे थे। शिवानी को जब ये बात पता चली तो उसने 21 अक्टूबर 2017 को रात में मोबाइल फोन पर अजय सिंह को पूरी बात बता दी। उसी रात शिवानी के विरोध करने पर सभी आरोपियों ने गला दबाकर शिवानी को मार डाला। अगले दिन 22 अक्टूबर की सुबह पांच बजे शिवानी का शव खेत में ले जाकर जला दिया गया। शिवानी के प्रेमी अजय ने इस संबंध में आरोपी सौरभ, मिथलेश देवी, पड़ोसी सुनील उर्फ बल्ली, सिरमौर सिंह व मामा अशोक के खिलाफ षड्यंत्र रचकर हत्या, शव छिपाने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से 17 गवाह पेश किए गए। शिवानी के मामा अशोक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब मामले में चार आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। शिवानी के भाई, मां और पड़ोसी को जिंदगीभर जेल में रहना होगा।