गढ़वाल से खौफनाक खबर, अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी को मार डाला

अवैध संबंधों के शक में की गर्भवती पत्नी की हत्या, कोर्ट ने पति को सुनाई उम्रकैद, घास काटने के बहाने पत्नी को ले गया जंगल, गला काटकर की हत्या
Advertisement Untouched Trekking Routes in Kedar Himalaya, Uttarakhand

Lesser-known treks offering breathtaking Himalayan views. A perfect blend of adventure, solitude, and spirituality.

Example Ads Media
Uttarkashi husband wife murder: Husband murdered wife in Uttarkashi
Image: Husband murdered wife in Uttarkashi

उत्तरकाशी: उत्तरकाशी से क्रूरता से जुड़ी खबर आ रही है। यहां एक पति ने अपनी मासूम गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। हत्या की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

Husband murdered wife in Uttarkashi

पति को शक था कि उसकी गर्भवती पत्नी के किसी के साथ में अवैध संबंध चल रहे हैं। इस वजह से उसने अपनी गर्भवती पत्नी को मौत की घाट उतार दिया और साथ ही उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मार डाला। पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरूबख्श सिंह ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पति पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। आरोपी ने साल 2020 में हत्या की घटना को अंजाम दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम टिपरी निवासी महिला और श्रीपाल नेगी की शादी वर्ष 2017 में हुई थी। श्रीपाल महाराष्ट्र के एक होटल में नौकरी करता था, लेकिन कोविड से पहले घर आया और बाद में लॉकडाउन लगने के कारण जा नहीं। आगे पढ़िए

लॉकडाउन के दौरान उसे अपनी बीवी की गतिविधियों पर शक हुआ। उसे लग रहा था कि उसके पीठ पीछे उसकी बीवी के किसी और व्यक्ति के साथ में अवैध संबंध चल रहे हैं। उस समय उसकी बीवी 4 महीने की गर्भवती थी। इसी शक में चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के बिष्टपट्टी के जेष्ठवाड़ी बजियाणा में श्रीपाल सिंह नेगी ने 5 अप्रैल 2020 को अवैध संबंधों के शक में चार माह की गर्भवती पत्नी की हत्या करदी। उसने घास कटाई के बहाने घर से दूर ले जाकर दरांती से गला रेतकर हत्या कर दी थी। मामले में मृतका के पिता ने थाना धरासू में तहरीर दी थी। 7 अप्रैल 2020 को आरोपी पति श्रीपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।मामले में धरासू थाना पुलिस ने 30 जून 2020 को जिला एवं सत्र न्यायालय में आईपीसी की धारा 302 में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने आरोपी को पत्नी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पति पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।