सिर्फ कुत्ते पालने वाले ही नहीं कुत्ते बेचने वालों को भी लाइसेंस लेना होगा। ऐसा न करने पर पालिका कुत्ते को उठाकर ले जाएगी।
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कोमल नेगी
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Image: Dog Registration and License Mandatory in Nainital
नैनीताल: खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर नैनीताल में आवारा कुत्ते दहशत का सबब बने हुए हैं।
Dog Registration and License Mandatory in Nainital
स्कूली बच्चे अकेले आने-जाने से डरते हैं। ऐसी कोई गली, कोई मोहल्ला नहीं, जहां लोग आवारा कुत्तों से परेशान न हों। सड़क पर पैदल गुजरना खतरे से खाली नहीं है, जान हर वक्त हलक में अटकी रहती है। लोगों ने इस बारे में नगर पालिका से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में निर्देश का अनुपालन न करने पर अधिशासी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पालिका प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। शहर में बेसहारा व पालतू श्वान के टीकाकरण व बधियाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। नगर के अधिकांश बेसहारा कुत्तों का बधियाकरण किया जा चुका है। दरअसल उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आवारा, पालतू श्वान (कुत्ता) पशुओं के प्रजनन पर रोक लगाते हुए पालतू कुत्तों का टीकाकरण, बधियाकरण करवाना तथा पंजीकरण, लाइसेंस बनवाना जरूरी है।
हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद शहर में कुत्ता मालिकों से अपने पालतू पशु का रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ वैधानिक व चालानी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। जो लोग शहर में कुत्ते बेचते हैं, उन्हें इसके लिए पशु अस्पताल से लाइसेंस लेना होगा और पालिका निशुल्क बधियाकरण करेगी। शहर में अब तक 130 पालतू कुत्तों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। जो लोग कुत्ते का बधियाकरण नहीं कराएंगे उनके कुत्ते को पालिका उठाकर ले जाएगी, चालान भी काटा जाएगा। पालिका ने लाइसेंस शुल्क सौ रुपये से बढ़ाकर पांच सौ कर दिया है। कुत्तों का टीकाकरण व बधियाकरण कराने के लिए पशु हेल्पलाइन नंबर 9027849063 पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक व अपराह्न तीन बजे से शाम सात बजे तक संपर्क किया जा सकता है।