देहरादून में नाबालिग छात्रा से हैवानियत, रेप के दौरान बनाया पोर्न वीडियो, अब जेल में सड़ेंगे दरिंदे

कोर्ट ने नाबालिग से रेप के एक आरोपी को 20 साल व दूसरे आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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Dehradun minor girl misdeed: Misdeed with minor girl in Dehradun
Image: Misdeed with minor girl in Dehradun

देहरादून: आज के दौर में लड़कियों की सुरक्षा हर वक्त दांव पर लगी रहती है।

Misdeed with minor girl in Dehradun

मामला देहरादून का है। यहां दो युवकों ने एक किशोरी को डरा-धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसका पोर्न वीडियो शूट कर लिया। बाद में आरोपी इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार घिनौना काम करते रहे। इतना ही नहीं उससे रुपये भी लिए। इस मामले में कोर्ट ने अब एक आरोपी को 20 साल व दूसरे आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला साल 2017 का है। पटेलनगर में एक 17 वर्षीय किशोरी की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने बताया कि उसकी बेटी एक स्कूल में 12वीं में पढ़ती थी। तब उसकी मुलाकात शुभम कौशिक (23) निवासी गांधीग्राम कांवली रोड और अभिनव कुमार (22) निवासी श्रीरामपुरम कॉलोनी, गोविंदगढ़ से हुई। 10 सितंबर 2017 को दोनों युवकों ने छात्रा को बातों में फंसाकर घूमने के लिए बुला लिया। इस दौरान दोनों ने छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया और अभिनव ने दुष्कर्म किया। इस दौरान छात्रा की अश्लील फोटो खींची गई और वीडियो बनाया गया।

छात्रा के होश में आने पर शुभम और अभिनव ने उसे धमकाया कि उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। 18 सितंबर को दोनों आरोपियों ने फिर से छात्रा संग दरिंदगी की। दोनों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से बीस हजार रुपये भी ले लिए। पीड़ित ने बताया कि वह स्कूल से पवेलियन मैदान में वॉलीबॉल खेलने जाती थी। तब शिवम वहां स्पोर्ट्स ड्रेस में आता था। वह जहां आराम करती तो शिवम भी वहां आ जाता था। शिवम ने पीड़ित को नशे का आदी बनाने की कोशिश भी की। शिवम उसे नशीली गोलियां खिलाता था, जिससे पीड़ित न केवल दुष्कर्म का शिकार हुई, बल्कि उसे नशे की लत भी लग गई थी। शिवम नशामुक्ति केंद्र में रह चुका है। पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने अभिनव और शिवम को गिरफ्तार कर लिया था। अब कोर्ट ने दुष्कर्म करने वाले अभिनव को 20 साल और ब्लैकमेलिंग में शामिल शिवम को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।