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उधमसिंह नगर: ऊधमसिंहनगर में नए प्रेमी को पाने के लिए महिला ने पुराने प्रेमी को बेरहमी से मार डाला।
इस मामले में द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक महिला समेत दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने पहले युवक को कीटनाशक मिला दूध पिलाया, बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। ग्राम बड़ी बांसखेड़ी निवासी बूटा सिंह पुत्र जगतार सिंह ने दो जुलाई 2020 को इस संबंध में आईटीआई थाने में केस दर्ज कराया था। पीड़ित ने बताया कि उसका भतीजा कुलदीप सिंह निवासी बड़ी बांसखेड़ी 29 जून 2020 को देर शाम करीब नौ बजे खाना खाकर घर के बाहर सड़क पर टहल रहा था, लेकिन घर नहीं लौटा। दो जुलाई 2020 को बलजीत सिंह के खेत के पास नाले में कुलदीप सिंह की लाश मिली। कुलदीप का गांव में ही रहने वाली सुखविंदर कौर उर्फ बबली के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुलदीप की लाश नाले से मिलने के बाद ग्रामीणों ने सुखविंदर कौर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने प्रेमी संग मिलकर कुलदीप की हत्या करने की बात कबूल कर ली।
दरअसल सुखविंदर की उसके पड़ोस में रहने वाले अली हुसैन से नजदीकियां बढ़ गई थीं। अली हुसैन सुखविंदर से कहता था कि कुलदीप उसे बदनाम कर रहा है। नए प्रेमी के उकसाने पर सुखविंदर ने साजिश के तहत कुलदीप को मिलने के बहाने बगीचे में बुलाया। वहां उसे कीटनाशक मिला दूध पीने को दिया। थोड़ा दूध पीने के बाद कुलदीप बेहोश हो गया तो दोनों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बाद में लाश को नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्यारोपी अली हुसैन और सुखविंदर कौर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। अब Udham Singh Nagar Kuldeep Murder मामले में अली हुसैन और सुखविंदर कौर उर्फ बबली को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर छह-छह महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा।