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देहरादून: प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है। इस अवसर पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्त होने तक शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मतदान दिवस से 48 घंटे पहले व मतदान समाप्ति तक यानी 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रहेगी। मतगणना के दिन यानी 4 जून को भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, दुकान आदि में भी शराब या अन्य मादक पदार्थ की बिक्री नहीं होगी । उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस दौरान वाणिज्यिक और निजी संस्थानों व भवनों में शराब और मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।