उत्तराखंड: 250 वर्ग मीटर स्वीकृत तो कैसे बन रहे रिसॉर्ट्स ? 4 राज्यों के 64 भू-माफिया पर केस दर्ज

उत्तराखंड के बाहर के लोग यहां केवल 250 वर्ग मीटर तक ही जमीन खरीद सकते हैं। अधिक जमीन खरीदने के लिए आपको डीएम या सरकार से अनुमति लेनी होगी। लेकिन दूसरे राज्यों के लोग धड़ल्ले से जमीन खरीद कर होटल और रिसॉर्ट बना रहे हैं।
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Illegal land uses case: Illegal land uses case against 64 land mafias of 4 states
Image: Illegal land uses case against 64 land mafias of 4 states

नैनीताल: उत्तराखंड में अवैध रूप से जमीन खरीदकर रिसॉर्ट, होटल और लग्जरी विला बनाने वाले लोगों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में राज्य के बाहर के लोगों से खरीदी गई जमीन की जांच रिपोर्ट सामने आई है।

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भूमि अधिग्रहण मामलों में भूमि नियमों के उल्लंघन से निपटने के लिए प्रशासन ने कदम बढ़ा दिए हैं। नैनीताल जिले में भूमि कानूनों के उल्लंघन के 64 मामले सामने आये हैं। इन सभी मामलों में प्रबंधन ने एसडीएम कोर्ट में केस दायर कर खरीददारों को नोटिस जारी किया है। इनमें से अधिकतर मामले नैनीताल, रामनगर, भीमताल, भवाली, रामगढ़, धानाचूली और मुक्तेश्वर जिलों से सामने आए हैं। जल्द ही ये सभी जमीनें जब्त कर राज्य सरकार में निहित कर दी जाएंगी। सरकार की इस सख्ती से भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया। दिल्ली, यूपी, गुजरात आदि राज्यों के भू-माफियाओं पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

अवैध जमीन खरीद कर बना रहे थे रिसॉर्ट्स

उत्तराखंड के भूमि नियमों के मुताबिक, राज्य के बाहर के लोग यहां केवल 250 वर्ग मीटर तक ही जमीन खरीद सकते हैं। अधिक जमीन खरीदने के लिए आपको डीएम या सरकार से अनुमति लेनी होगी। यहां पहाड़ों में दूसरे राज्यों के लोग धड़ल्ले से जमीन खरीद रहे हैं और भूमि कानूनों की अवहेलना कर होटल और रिसॉर्ट बना रहे हैं। सरकार ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए देश की स्थापना के बाद से राज्य के बाहर के लोगों द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों की जांच के आदेश दिए थे।

यूपी-दिल्ली सहित 4 राज्यों के 64 भू-माफिया पर केस दर्ज

जांच में कुछ स्थानों पर कृषि भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियाँ पाई गईं, जबकि अन्य स्थानों पर व्यावसायिक उपयोग के लिए अर्जित भूमि बंजर पाई गई। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां कई हेक्टेयर भूमि किसी उद्देश्य के लिए खरीदी गई और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई। कई स्थानों पर कृषि भूमि का अधिग्रहण कर उस पर रिसॉर्ट बना दिये गये। कई मामलों में अपार्टमेंट के प्रावधान और बिक्री से संबंधित शिकायतें भी सामने आई हैं। जांच में पता चला कि भूमि कानून का उल्लंघन करने वाले लोग उत्तराखंड राज्य के बाहर के थे। ज्यादातर खरीदार दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश से हैं। इन मामलों में, यदि खरीदारों की प्रतिक्रिया यदि असंतुष्टिपूर्ण और असंतोषजनक पाई जाती है, तो संपत्ति सरकार को सौंप दी जाएगी। फिलहाल नैनीताल जिले में ही दिल्ली, यूपी, गुजरात आदि राज्यों के भू-माफियाओं के भूमि कानूनों के उल्लंघन के 64 मामले सामने आये हैं। आगे बाकी जिलों की रिपोर्ट्स भी कई राज खोलेगी।