उत्तराखंड सरकार की बुजुर्गों को सौगात, वृद्धावस्था पेंशन ₹300 बढ़ी.. पति-पत्नी दोनों को मिलेगी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बुजुर्गों को सौगात दी है, उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में 300 प्रतिमाह की बढ़ौतरी की है..
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Old age pension increased: Old age pension increased by Rs 300
Image: Old age pension increased by Rs 300

देहरादून: मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार को प्रदेश के ओल्ड एज पेंशनर की पेंशन को ऑनलाइन वितरित किया। उत्तराखंड में पहली बार 60 साल की आयु पूरा करने से पहले ही वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। समाज कल्याण विभाग प्रदेश के द्वारा प्रदेश के लाखों बुजुर्ग लोगों को हर माह 1200 रूपये पेंशन दी जाती थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।

Old age pension increased by Rs 300

CM धामी ने सचिवालय में सितंबर-अक्टूबर (2024) के मध्य राज्य में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले 61 वरिष्ठजनों को ऑनलाइन माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन स्वयं वितरित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद वृद्धावस्था पेंशन को ₹1200 प्रति माह से बढ़कर ₹1500 प्रति माह किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के वृद्ध जनों को को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर और भी सौगातें दीं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन राशि को ₹1200 से बढ़ाकर ₹1500 किया है। हमारा उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति व ज़रूरतमंद लोगों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

59 वर्ष 6 माह की आयु में आवेदन

उन्होंने बताया कि अब समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही 59 वर्ष और 6 माह में आवेदन किया जा सकेंगे। इससे पहले साथ साल की आयु पूरी होने के बाद ही बुजुर्ग पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते थे, परन्तु अब अब समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही 59 वर्ष और 6 माह में आवेदन किया जा सकेंगे, जिससे 60 वर्ष पूरा होते ही पेंशन आसानी से शुरू की जा सकेगी।

पति-पत्नी दोनों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन

इसके साथ ही अब दोनों बुजुर्ग वृद्ध पति पत्नी को भी वृद्धावस्था पेंशन का एक साथ ही लाभ मिल सकेगा। इससे पहले समाज कल्याण विभाग में यह व्यवस्था थी कि एक बुजुर्ग दंपत्ति में से पति या पत्नी दोनों में से केवल एक ही पेंशन का हकदार हुआ करता था। परंतु अब पति-पत्नी दोनों को उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा।