उत्तराखंड: 15 वर्षीय छात्रा के साथ शिक्षक ने किया दुष्कर्म, अब 25 साल जेल में सड़ेगा हैवान

विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की अदालत ने आरोपी चंद्र भुवन टम्टा को दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता के तहत 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
Advertisement Untouched Trekking Routes in Kedar Himalaya, Uttarakhand

Lesser-known treks offering breathtaking Himalayan views. A perfect blend of adventure, solitude, and spirituality.

Example Ads Media
15 year old girl raped: Teacher accused of rape gets 25 years jail
Image: Teacher accused of rape gets 25 years jail

पिथौरागढ़: उत्तराखंड में एक नौवीं की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले हैवान शिक्षक को अदालत ने सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) शंकर राज की अदालत ने दोषी शिक्षक को 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Teacher accused of rape gets 25 years jail

जाजरदेवल थाना पिथोरागढ़ अगस्त 2023 में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि 9 अगस्त 2023 की रात को एक व्यक्ति ने उनकी 15 वर्षीय नातिन के कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीखने की आवाज सुनकर जब परिवार के अन्य सदस्य के कमरे में पहुंचे, तब तक वहां से फरार हो गया। इस बारे में उन्होंने जब नाबालिग बच्ची से पूछा तो, उसनेबताया कि वो व्यक्ति उसके स्कूल का आईटी का शिक्षक चंद्र भुवन टम्टा है, और वो स्कूल में अक्सर मौका पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करता है।

25 वर्ष की कठोर कारावास

बुजुर्ग द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने 11 अक्तूबर 2023 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की जांच के बाद, पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। बीते मंगलवार को विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की अदालत ने आरोपी चंद्र भुवन टम्टा को दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(f)(i)(3) के तहत 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

इन धाराओं के तहत सुनाई सजा

आरोपी को धारा 506 के तहत सात वर्ष, धारा 457 तथा धारा 354 के तहत पांच-पांच वर्ष , लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11(vi) और धारा 12 के अंतर्गत अपराध के लिए तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार, धारा 9(f) और धारा 10 के तहत अपराध के लिए सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त, दोषी पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ये सभी सजाएं आरोपी पर एक साथ लागू होंगी, अर्थात आरोपी इन सभी धाराओं के तहत 25 साल तक जेल में रहेगा।