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कोटद्वार: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आज कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद अंकिता भंडारी के माता-पिता ने बिलखते हुए कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं।
कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने आज अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट में तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के खिलाफ 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने यह फैसला भी सुनाया कि, आरोपी पक्ष द्वारा मृतका अंकिता भंडारी के परिजनों को चार लाख रुपये दिए जाएँगे।
न्यायालय द्वारा आरोपियों को उम्रकैद की सजा दिए जाने पर भी अंकिता के माता पिता नाखुश हैं। अंकिता के माता के माता पिता का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी बेटी को ऐसी दर्दनाक मौत दी है, उनको भी हमारी आखों के सामने फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे जिंदा रहते हमारी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा मिले। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी के हत्यारों के लिए उम्रकैद की सजा काफी नहीं है। वे अंकिता के कातिलों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए आगे हाईकोर्ट में भी अपील करेंगे।