उत्तराखंड में दीपावली और दशहरे के त्योहारी सीजन से पहले जीएसटी की नई संशोधित दरें जारी हुई हैं। जीएसटी की तरह में यह परिवर्तन 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे।
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राज्य समीक्षा डेस्क
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Image: New GST rates in Uttarakhand ahead of festive season
देहरादून: 17 सितंबर को केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी 18 सितंबर को जीएसटी को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी है। त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड में जीएसटी की संशोधित दरें जारी हो गई हैं।
New GST rates in Uttarakhand ahead of festive season
उत्तराखंड में वित्त विभाग ने राज्य में प्रमुख उपभोक्ता सामान और सेवाओं पर 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी है। ज्यादातर सेवाओं और वस्तुओं की जीएसटी दरों में कमी होने से त्योहारी सीजन से उपभोक्ताओं भारी राहत मिलेगी। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बताया कि जीएसटी परिषद की 56 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 17.09.2025 को कर दर निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की गयी है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा भी दिनांक 18.09.2025 को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों को निर्धारित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचनाएं जारी कर दी गयी हैं। इन अधिसूचनाओं के माध्यम से कर की दरों में किया गया परिवर्तन दिनांक 22.09.2025 से लागू होगा।
कीमतों में आएगी कमी
इस परिवर्तन से कीमतों में कमी आने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी तथा व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार के अनुसार, कर की दरों के सरलीकरण का सीधा लाभ आम जनता को प्राप्त होगा तथा इससे दीर्घकालिक रूप में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि इसका उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है, इन कर सुधारों से किसान एवं व्यापारी भी लाभान्वित होंगे।