उत्तराखंड: बिना पुलिस को सूचित किए 11 विदेशी मेहमान ठहराए, होटल मालिक के खिलाफ केस दर्ज

उत्तरकाशी में एक होटल मालिक पर बिना पुलिस को सूचना दिए 11 विदेशी नागरिकों को ठहराने पर आव्रजन और विदेशियों अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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Uttarkashi Hotel Case: Police Action Against Hotel for Hosting Foreigners Without Intimation
Image: Police Action Against Hotel for Hosting Foreigners Without Intimation

उत्तरकाशी: उत्तरकाशी जिले के बड़कोट क्षेत्र में एक होटल मालिक को बिना पुलिस को सूचना दिए 11 विदेशी नागरिकों को ठहराना भारी पड़ गया। पुलिस ने होटल स्वामी के खिलाफ आव्रजन और विदेशियों विषयक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताया जा रहा है।

Police Action Against Hotel for Hosting Foreigners Without Intimation

बड़कोट कोतवाली पुलिस ने दोबाटा-बड़कोट क्षेत्र स्थित एक होटल में जांच के दौरान पाया कि वहां ठहरे 11 विदेशी नागरिकों की जानकारी न तो पुलिस को दी गई थी और न ही फार्म-सी भरा गया था। इसके बाद होटल स्वामी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

बिना पुलिस को सूचित किए ठहराए नागरिक

पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने बताया कि— “बड़कोट क्षेत्र के एक होटल में बिना पुलिस को सूचित किए 11 विदेशी नागरिकों को ठहराया गया था। होटल स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।”

आव्रजन और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025

एसपी उपाध्याय ने बताया कि आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 भारत में विदेशियों के प्रवेश, निवास और निकास से जुड़े पुराने कानूनों को एकीकृत और आधुनिक बनाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य विदेशी नागरिकों की डिजिटल निगरानी, जाली दस्तावेजों पर रोक, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है।

फार्म-सी भरना अनिवार्य, 24 घंटे की समय-सीमा

भारत में किसी भी होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे या गेस्ट हाउस में यदि कोई विदेशी नागरिक ठहरता है, तो होटल स्वामी को उसकी सूचना 24 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। यह जानकारी फार्म-सी के माध्यम से आईवीएफआरटी (IVFRT) पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करनी होती है।

चारधाम यात्रा के मद्देनजर सख्ती

एसपी ने बताया कि चारधाम यात्रा 2026 को देखते हुए उत्तरकाशी पुलिस द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला की लगातार चेकिंग की जा रही है। साथ ही ठहरने वाले पर्यटकों, आगंतुकों और संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

होटल संचालकों से पुलिस की अपील

पुलिस ने सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की है कि वे—
ठहरने वाले सभी पर्यटकों का विवरण रखें
पहचान पत्र की जांच करें
विदेशी नागरिकों का फार्म-सी अनिवार्य रूप से भरें
यह प्रक्रिया न केवल कानून का पालन है, बल्कि सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भी बेहद जरूरी है।