पौड़ी गढ़वाल: पौड़ी में छात्रा पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाले दरिंदे को फांसी की सजा देने की मांग उठ रही है। आरोपी के खिलाफ 302 जैसी सख्त धाराएं लगाई गई हैं, ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आईपीसी की धारा 302 कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कत्ल के आरोपियों पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी पर हत्या का दोष साबित हो जाता है, तो उसे उम्रकैद या फांसी की सजा और जुर्माना हो सकता है। इस बीच पौड़ी गढ़वाल की मृतक छात्रा की मां ने भी बेटी के साथ हैवानियत को अंजाम देने वाले को फांसी देने की मांग की है। बता दें कि 16 दिसंबर को सिरफिरे युवक ने छात्रा पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी छात्रा का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। घटना से देवभूमि में गुस्से का उबाल है। प्रदेशभर से लेकर सोशल मीडिया में आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग उठ रही है।