उत्तराखंड में लॉकडाउन बढ़ा, तो ‘ए’ कैटेगरी में आ सकते हैं 7 जिले..लोगों को मिलेंगी ये राहतें

खबर है कि उत्तराखंड में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। सभी जिलों को ‘ए’ और ‘बी’ कैटेगरी में बांटा जा सकता है। जानिए अगर आपका जिला ए कैटेगरी में आया तो आपको क्या छूट मिलेगी
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Coronavirus in Uttarakhand: Lockdown may continue till 30th april know about seven districts
Image: Lockdown may continue till 30th april know about seven districts

चम्पावत: उत्तराखंड लॉकडॉउन को लेकर कुछ राहत भरी खबरें हैं तो कुछ चिंता बढ़ाने वाली भी। एक जरूरी बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि उत्तराखंड सरकार भी केंन्द्र से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग कर चुकी है। हो सकता है कि प्रदेश में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। ऐसा हुआ तो सूबे के शिक्षण संस्थान 30 अप्रैल के बाद भी बंद ही रहेंगे। इन्हें 15 मई के बाद खोला जाएगा। अब आते हैं राहत पर। एक खबर के मुताबिक अगर लॉकडाउन बढ़ा तो उत्तराखंड को दो कैटेगरी में रखा जाएगा। एक होगी कैटेगरी ए और दूसरी होगी कैटेगरी बी...ए कैटेगरी में वो जिले आएंगे जहां कोरोना के कोई केस नहीं मिले हैं। हां...जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, वहां सख्ती की जाएगी। बाकी जिलों को काफी हद तक छूट दी जाएगी। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ए कैटेगरी में कौन कौन से जिले आएंगे। आगे पढ़िए

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माना जा रहा है कि ए कैटेगरी में वो जिले होंगे जहां से अब तक कोरोना के कोई केस सामने नहीं आए हैं। इन जिलों में लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें दी जाएंगी। कैटेगरी ए के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। हालांकि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा। ए कैटेगरी में 7 जिले आ सकते हैं।
रुद्रप्रयाग
चमोली
पिथौरागढ़
बागेश्वर
उत्तरकाशी
टिहरी
चंपावत
आगे भी पढ़िए कि इन जिलों को क्या क्या रियायतें मिल सकती हैं।

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स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति दी जाएगी। डीएम जोखिम का आंकलन कर निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे। खेती-किसानी, बागवानी, मौन पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई-बुवाई की अनुमति दी जाएगी। हां राज्य की सीमा से बाहर और कैटेगरी बी वाले जिलों से श्रमिकों को लाने पर रोक है। कैटेगरी ए जिलों के लोग अपने वाहनों से सुबह 7 बजे से दोपहर एक बजे के बीच यात्रा भी कर सकेंगे। जो लोग क्वारेंटाइन हैं, उन्हें कहीं भी आने-जाने की इजाजत नहीं है। कैटेगरी ए में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा कार्यों की अनुमति दी जा सकती। इसके अलावा 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजिनक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रूल भी फॉलो करना होगा।