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नैनीताल: चारधाम श्राइन बोर्ड (चारधाम देवस्थानम एक्ट) मामले में अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरने वाले राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी को तगड़ा झटका लगा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी है। चारधाम श्राइन बोर्ड के खिलाफ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार का चारधाम और 51 अन्य मंदिरों का प्रबंधन लेना संविधान के अनुच्छेद 25, 26 व 32 का उल्लंघन है। उन्होंने देवस्थानम एक्ट को असंवैधानिक कहा था। अब नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने एक्ट को संवैधानिक बताते हुए सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी।