ब्रेकिंग: नैनीताल जिले में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू..DM ने जारी किए आदेश

कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जिले भर में लगाये गये कोरोना कर्फ्यू को आगामी 10 मई (सोमवार) तक बढ़ा दिया हैै।
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Coronavirus in uttarakhand: Corona curfew in Nainital district till 10 May
Image: Corona curfew in Nainital district till 10 May

नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जिले से भी बड़ी खबर है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जिले भर में लगाये गये कोरोना कर्फ्यू को आगामी 10 मई (सोमवार) तक बढ़ा दिया हैै। वित्त राजस्व सुरेन्द्र सिंह जंगपांगी ने बताया कि जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त कर्फ्यू अवधि 10 मई तक विस्तारित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी, विवाह व अन्य सामाजिक सामारोह में 25 लोग को ही प्रशासन द्वारा अनुमति दी जाएगी। जबकि शव यात्रा तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होने बताया की भवन निर्माण से सम्बन्धित सामाग्री से सम्बन्धित दुकाने भी दोपहर 12 बजे तक खुल सकेगी। उन्होने बताया कि पेट्रोल पम्प तथा मेडिकल स्टोर निरन्तर खुले रहेगे तथा घरेलू गैस का वितरण भी होता रहेगा। फल, सब्जी की दुकाने, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लाइसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, पशु चारा की दुकाने दोपहर 12 बजे तक खुली रह सकेगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवा से जुडे तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु आवगमन में छूट होगी। ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार शादी, विवाह और अन्य सामाजिक समारोह में केवल 25 लोगो को ही अनुमति होगी। इन आयोजन में 25 से अधिक व्यक्ति नही जुटेगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुडे कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। आद्यौगिक ईकाई तथा इनके वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी। रेस्टोरेट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
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