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देहरादून: अगर आप बाहरी राज्यों से अब उत्तराखंड जा रहे हैं तो आपके लिए नियम और भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। दरअसल उत्तराखंड में कोरोनावायरस संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वजह से सख्त कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करना होगा।
सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरांत गाइडलाइन का पालन हर हाल में करना होगा।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव वापस जा रहे प्रवासियों द्वारा कोरोनावायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए गांव में स्थापित क्वारंटाइन सेंटर में अनिवार्य रूप से 7 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा। आइसोलेशन पूरा होने के बाद कोरोनावायरस का टेस्ट होगा। अगर इसमें आप के लक्षण नहीं दिखते हैं तो तब ही आप घर जा सकते हैं।
बाहर से आने वाले लोगों के लिए पेयजल व्यवस्था साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, बिस्तर आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत को करनी होगी। ग्राम पंचायत को स्टेट फाइनेंस कमिशन से प्राप्त निधि से वहन करना होगा।
इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि एवं सीएमआरएफ से फंड दिया जाएगा।
क्वारंटाइन सेंटर का संचालन जिला स्तर पर किया जाएगा तथा इस पर आने वाले व्यय का भुगतान स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के कोविड-19 मैनेजमेंट के मानक अनुसार वहन किया जाएगा।