उत्तराखंड में गुरु-शिष्या का रिश्ता शर्मसार, अश्लील टीचर मोबिन खान को मिली 7 साल की जेल

शिक्षक ने गुरु-शिष्या के रिश्ते को शर्मसार करते हुए 10वीं की छात्रा संग अश्लील हरकत की। आरोपी शिक्षक (Mobin Khan haldwani Teacher Jail) छात्रा को कार में अगवा करके अपने साथ ले गया था।
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Mobin Khan haldwani Teacher Jail: haldwani Junior High School teacher Mobin Khan jailed for 7 years
Image: haldwani Junior High School teacher Mobin Khan jailed for 7 years

हल्द्वानी: शिक्षक का हमारे समाज में बड़ा सम्मान है। गुरु को गोविंद के समान माना जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिक्षकों की छवि पर दाग लगाने से बाज नहीं आ रहे। हल्द्वानी (Mobin Khan haldwani Teacher Jail) में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक ने गुरु-शिष्या के रिश्ते को शर्मसार करते हुए 10वीं की छात्रा संग अश्लील हरकत की। आरोपी शिक्षक छात्रा को कार में अगवा करके अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत काम किया। विशेष न्यायाधीश पोक्सो नंदन सिंह की अदालत ने अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को गुरुवार को सात साल कैद और 32 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।अदालत ने बीते बुधवार को शिक्षक को दोषी करार दे दिया था। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। घटना 30 जुलाई 2017 की है। उस वक्त आरोपी शिक्षक कालाढूंगी के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था। घटना वाले दिन 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी।

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तभी रास्ते में छात्रा के भाई की बाइक खराब हो गई, तो छात्रा पैदल स्कूल जाने लगी। वहां से कुछ ही दूरी पर पूर्व में कालाढूंगी के एक जूनियर हाईस्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक मोहम्मद मोबिन खान निवासी वार्ड नंबर-2 कालाढूंगी वहां पहुंच गया। उसने छात्रा को कार से स्कूल छोड़ने की बात कही। छात्रा के मना करने पर आरोपी उसे जबरन कार में बैठा कर ले गया। इसी बीच राहगीरों ने आरोपी को कमलुआगांजा के पास पकड़ लिया। बाद में छात्रा के पिता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया, तब आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन इसके बाद वह जमानत पर बाहर आ गया और ओखलकांडा (Mobin Khan haldwani Teacher Jail) के सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगा। बीते बुधवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में 12 गवाह पेश किए गए। इस मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। उस पर 32 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।