Corona वायरस के Omicron वेरिएंट को WHO ने Variant of Concern बताया है, सरकार ने Omicron को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.. पढ़िए
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अनुष्का ढौंडियाल
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Image: Omicron Variant of Concern Govt issues Guidelines
देहरादून: ओमिक्रोन वैरिएंट का कहर पूरी दुनिया झेल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस नए वैरिएंट को लेकर चेतावनी भी दी गई है। यह वेरिएंट डेल्टा से भी कहीं अधिक खतरनाक और संक्रामक है। डेल्टा वही वैरीअंट है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही मची थी और भारत में भी डेल्टा ही दूसरी लहर का मुख्य कारण बना था। ओमिक्रोन डेल्टा से भी अधिक खतरनाक और कई गुना अधिक शक्तिशाली बताया जा रहा है। कहा तो यह तक जा रहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों पर भी यह संक्रमण भारी पड़ रहा है। भारत में इसकी दस्तक के बाद से सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। उत्तराखंड में भी ओमिक्रोन की दस्तक हो गई है जिसके बाद राज्य सरकार भी अलर्ट हो गई है। आज उत्तराखंड सरकार द्वारा गाइडलाइन्स जारी करते हुए उनका सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं.. आगे पढ़िए
Omicron Guidelines in Uttarakhand
ओमिक्रोन को रोकने हेतु सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस महानिदेशक, सभी जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। राज्य में ओमिक्रोन को रोकने हेतु सरकार ने जरूरी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। देश भर में ओमिक्रोन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मण्डी, शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। आगे पढ़िए..
Guidelines for Protection from Omicron
इसी के साथ राज्य में ओमिक्रोन से बचाव हेतु प्रत्येक लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क न पहनने पर कार्यवाही की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन भी प्रतिबंधित होगा। सरकार ने कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं,10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए स्वास्थ्य संबंधी व आवश्यक कारण से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी है। उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।