पति ने महिला के साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। हैवान पति से बचकर पीड़ित किसी तरह मायके पहुंची और पति के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया।
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कोमल नेगी
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Image: bageshwar itbp jawan wife physical relation case 2 year jail
बागेश्वर: हमारे समाज में आज भी पुरुषों को महिलाओं की ‘ना’ का सम्मान करना नहीं सिखाया जाता। खासकर अगर रिश्ता पति-पत्नी का हो तो पत्नी के आत्मसम्मान जैसी बातें भी बेमानी सी हो जाती हैं।
Bageshwar itbp jawan jail
बागेश्वर की रहने वाली एक महिला के साथ भी यही हो रहा था। पति ने उसकी इच्छा के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। हैवान पति से बचकर पीड़ित किसी तरह मायके पहुंची और पति के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मंजु सिंह मुंडे की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। आगे पढ़िए
अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आरोपी आईटीबीपी का जवान है। पीड़ित ने 13 अगस्त 2019 को कांडा थाने में उसके खिलाफ तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया कि थाना बेड़ीनाग जिला पिथौरागढ़ के खनात क्षेत्र निवासी उसका पति 12 अगस्त को उसके मायके कांडा के एक गांव में आया और उसे साथ ले गया। आरोपी उसे चौकोड़ी के पर्यटक आवास गृह में ले गया, जहां इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में आरोपी पति उसे तलाक देने की बात कहने लगा। मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी। अब कोर्ट ने 8 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर युवक को सजा सुनाई है।