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नैनीताल: याचिका के खारिज होते ही उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में 824 एएनएम की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के 824 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल एएनएम की भर्ती को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, इस याचिका को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में एएनएम की चयनित सूची में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। याचिका खारिज होने के साथ ही बेरोजगार युवाओं का इंतजार भी खत्म हो गया है, वो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के तौर पर नियुक्ति पा सकेंगे। आगे पढ़िए
गौरतलब है कि चिकित्सा चयन आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर जिलों में सीएमओ स्तर पर अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन किया जाना था। इसके बाद मेरिट के आधार पर अस्पतालों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही मामला कोर्ट में पहुंच गया। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि चयन मानदंड बैचवार वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए। वहीं, नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रशिक्षण पाठयक्रम उत्तीर्ण करने के आधार पर चयन किया, जिसका उल्लेख पहले ही संबंधित विज्ञापन में किया जा चुका था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता विज्ञापन का जवाब देने से पहले व्याख्या पर सवाल उठा सकते थे। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को दी गई कोई भी राहत उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। बहरहाल याचिका खारिज कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत जल्द ही रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे।