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हरिद्वार: हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ करना युवक को भारी पड़ गया। लोगों को लगता है कि किसी लड़की पर तंज कसना, कमेंट करना बेहद आम है और कानून में इसके लिए कोई कड़े प्रावधान नहीं है मगर यह खबर इसको झूठा साबित करती है
यह खबर दिखाई है की छेड़खानी एक बड़ा अपराध है और इसकी सजा भी सख्त है। हरिद्वार में छेड़खानी कर रहे युवक के ऊपर 3 साल की सजा के साथ ही 30 हज़ार जुर्माना लगाया वाले। अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी ने तीन वर्ष की कठोर कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने सजा सुनाई है। दरअसल युवक ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी और उसे अकेले कमरे में लेजाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। वह दुकान से कुछ ले रही थी कि युवक ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबर्दस्ती की।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि नौ मई 2022 लक्सर कोतवाली क्षेत्र में दोपहर को एक किशोरी से छेड़छाड़ करने व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने की वारदात हुई थी। पीड़िता की माता, भाई व पड़ोसियों ने उसे आरोपित के कब्जे से छुड़ाया था। पीड़िता की माता ने पुलिस को बताया था कि आरोपित युवक ने किशोरी को सामान लेने दुकान पर भेजा था। जब किशोरी सामान देने घर पर गई, तो आरोपित ने उसे कमरे में खींच कर जबरदस्ती करने लगा था। पुलिस ने आरोपित प्रवीण निवासी ग्राम दाबकी कला कोतवाली लक्सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। दोनों पक्षों को सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाया है। पोक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी ने तीन वर्ष की कठोर कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने सजा सुनाई है।