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Hidden Gem Treks of Kedar Himalaya You Must Explore Once in Life
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न्यायालय अपर जिला सेशन जज (एफटीएससी-पोक्सो) पंकज तोमर की अदालत ने 14 वर्ष की किशोरी से दुष्कर्म करने व उसके गर्भवती होने के मामले में आरोपी शाहिद को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। यहां आपको पूरा मामला भी बताते हैं। विकासनगर निवासी एक शख्स ने पांच नवंबर 2021 को विकासनगर कोतवाली में तहरीर दी कि उनकी नाबालिग बेटी हाईस्कूल में पढ़ती है।
पेट में दर्द होने पर उनकी पत्नी बेटी को चेकअप के लिए धर्मावाला स्थित अस्पताल ले गई, जहां जांच के बाद चिकित्सक ने बताया कि बेटी नौ महीने की गर्भवती है। परिजनों ने बच्ची से पूछताछ की तो उसने बताया कि करीब डेढ़ वर्ष से शाहिद निवासी भट्ठा रोड सरायगली, विकासनगर उससे दुष्कर्म कर रहा है। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत मिलने पर छह नवंबर 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित बच्ची ने बताया कि शाहिद खान ने उसके साथ तीन से चार बार दुष्कर्म किया। छठे महीने में पीड़ित को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद किशोरी ने बेटी को जन्म दिया। पुलिस ने किशोरी, बेटी व आरोपी का डीएनए टेस्ट भी करवाया था, जो कि मैच हो गया। इस मामले में आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अब दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।