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ऋषियों का मार्ग: केदार हिमालय के इन ट्रेक्स पर शोर नहीं, सिर्फ मंत्र सुनाई देते हैं
प्रकृति से जुड़ने और आत्मिक शांति पाने का अवसर। केदार हिमालय की वो यात्राएं जो ज़िंदगी भर याद रहती हैं।
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देहरादून: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ढकरानी ने 9 साल पुराने मामले में दोषी करार पत्नी और उसके दो प्रेमियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 50-50 रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
मामला विकासनगर के सहसपुर का है जहाँ पर महिला ने 16 अक्टूबर 2015 को सहसपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराइ कि उसका पति हरकेश निवासी लक्ष्मीपुर 15 अक्टूबर की रात को बाहर गए और वापस नहीं लौटे और फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। जब पुलिस ने सख्ती ने महिला से पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई बता दी, उसने पुलिस को बताया कि उसका अन्य दो युवकों के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और पति इसमें रास्ते का काँटा बन रहा था तो तीनों ने योजना बनाकर उसे विषाक्त पदार्थ खिलाया और फिर उसकी बॉडी को नहर में फेंक दिया।
पुलिस ने महिला के साथ मिले दो अन्य आरोपियों हरीश और उसका दोस्त शुभम सैनी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने हत्या के बारे में पूरी जानकारी दी और फिर कैसे सबूत को मिटाया ये भी बताया। लगभग 9 साल चली इस कार्रवाही को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने 9 जुलाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।