Advertisement
Secret Himalayan Treks Near Kedarnath You’ve Never Heard Of
Trails once used by sages, locals, and shepherds. Ideal for travelers seeking silence over social media fame.
Example Ads Media
देहरादून: अब राज्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर जनवरी 2024 से एकमुश्त 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी दी जाएगी। इस संबंध में आदेश अपर मुख्य सचिव आनंदबर्धन ने मंगलवार को जारी किए हैं। इस अवधि के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उनकी आश्रित को यह राशि प्रदान की जाएगी।
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दर 50 फीसदी करने के आधार पर केंद्रीय नागरिक सेवा (पेंशन) नियम के तहत ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई थी। इसी के चलते उत्तराखंड वेतन समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए भी यह निर्णय लागू करने का फैसला किया है। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित पदधारकों, और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत व्यक्तियों को भी मिलेगा।
इस अवधि के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उनकी आश्रित को यह राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही यदि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी इससे अधिक होती है, तो भी अधिकतम 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी का ही भुगतान किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव आनंदबर्धन ने पेंशन निदेशालय को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के लिए यह कदम वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मददगार साबित होगा।