CM Dhami सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है।
-
राज्य समीक्षा डेस्क
-
Advertisement
ऋषियों का मार्ग: केदार हिमालय के इन ट्रेक्स पर शोर नहीं, सिर्फ मंत्र सुनाई देते हैं
प्रकृति से जुड़ने और आत्मिक शांति पाने का अवसर। केदार हिमालय की वो यात्राएं जो ज़िंदगी भर याद रहती हैं।
Example Ads Media
Image: Rs 25 Lakh Retirement Gratuity in Uttarakhand
देहरादून: अब राज्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर जनवरी 2024 से एकमुश्त 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी दी जाएगी। इस संबंध में आदेश अपर मुख्य सचिव आनंदबर्धन ने मंगलवार को जारी किए हैं। इस अवधि के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उनकी आश्रित को यह राशि प्रदान की जाएगी।
Rs 25 Lakh Retirement Gratuity in Uttarakhand
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दर 50 फीसदी करने के आधार पर केंद्रीय नागरिक सेवा (पेंशन) नियम के तहत ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई थी। इसी के चलते उत्तराखंड वेतन समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए भी यह निर्णय लागू करने का फैसला किया है। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित पदधारकों, और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत व्यक्तियों को भी मिलेगा।
ग्रेच्युटी अधिक होने पर भी अधिकतम 25 लाख ही मिलेंगे
इस अवधि के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उनकी आश्रित को यह राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही यदि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी इससे अधिक होती है, तो भी अधिकतम 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी का ही भुगतान किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव आनंदबर्धन ने पेंशन निदेशालय को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के लिए यह कदम वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मददगार साबित होगा।