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देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी ने अपनी याचिका में यह मांग की थी कि हत्याकांड का मामला कोटद्वार की कोर्ट से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को एक बड़ा झटका देते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। 2 अगस्त को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान पुलकित ने मामले को कोटद्वार की कोर्ट से अन्य किसी जगह स्थानांतरित करने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस मामले का मुकदमा जल्द खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये अपराध बेहद गंभीर है। मामले की सुनवाई जल्द पूरी होनी चाहिए।
अंकिता भंडारी की हत्या सितंबर 2022 में वनंत्रा रिसॉर्ट में हुई थी। आरोप है कि रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दोस्तों ने अंकिता को नहर में धक्का देकर उसकी हत्या की। इस घटना ने व्यापक जनाक्रोश पैदा हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एसआईटी का गठन किया, जिसमें तीन युवकों को दोषी पाया गाय और आरोपियों को गिरफ्तारी हुई।