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देहरादून: विभागीय अधिशासी अभियंता को अब पांच लाख रुपये तक के कार्यों के लिए स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से वर्क ऑर्डर जारी करने का अधिकार मिल गया है।
उत्तराखंड सरकार ने पांच लाख रुपये तक के सरकारी ठेकों को स्थानीय ठेकेदारों को देने का निर्णय लिया है। सचिव वित्त दिलीप जावलकर द्वारा जारी आदेश के तहत इस पहल के लिए उत्तराखंड वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन किया गया है। विभागीय अधिशासी अभियंताओं को अब स्थानीय ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर जारी करने का अधिकार प्राप्त होगा।
अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिवों और सचिवों को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य में हाल ही में अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हुई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए तात्कालिक राहत कार्यों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्थानीय रोजगार सृजन और पलायन को रोकने के उद्देश्य से, शासन ने वित्तीय नियमों और उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में उपयुक्त प्रावधान किए हैं।