Uttarakhand News: कर्मचारियों को धामी सरकार की सौगात, मिलेगी कारपोरेट सैलरी पैकेज की सुविधा

राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है जिसके तहत उन्हें अब अपना वेतन खाता किसी भी बैंक में खोलने या स्थानांतरित करने की छूट मिलेगी साथ ही अन्य लाभ ही दिए जा रहे हैं।
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Corporate Salary Package: Uttarakhand State Employees Will Get Corporate Salary Package
Image: Uttarakhand State Employees Will Get Corporate Salary Package

देहरादून: राज्य कर्मचारियों को अब बैंकों में सैलरी सेविंग एकाउंट के माध्यम से कारपोरेट सैलरी पैकेज की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के तहत कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा, बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इन लाभों के लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।

Uttarakhand State Employees Will Get Corporate Salary Package

राज्य सरकार को राज्यपाल द्वारा पांच प्रमुख बैंकों से कारपोरेट सैलरी पैकेज अनुबंध करने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय हाल ही में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस अनुबंध के तहत पहले चरण में स्टेट बैंक, बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक शामिल होंगे।

किसी भी बैंक में खाता खोलने की स्वतंत्रता

वित्त विभाग ने बैंकों के साथ अनुबंध के लिए निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी को अधिकृत किया है। भविष्य में अन्य बैंकों को भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है, जिससे यह योजना बैंकों के संसाधनों से पूरी तरह निशुल्क प्रदान की जाएगी। राज्य कर्मचारियों को वेतन खाता किसी भी बैंक में खोलने या स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता होगी और इस योजना के लिए राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त दायित्व नहीं होगा।

राज्य कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

कारपोरेट सैलरी पैकेज योजना के तहत कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए भी बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दुर्घटना बीमा के अंतर्गत यदि कर्मचारी की मृत्यु दुर्घटना से होती है, तो उसके आश्रितों को 38 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। अपंगता की स्थिति में 40 लाख से एक करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान होगा। सामान्य मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों को एक लाख से छह लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।