Uttarakhand News: सरकार निशुल्क बनाएगी रेहड़ी-ठेले वालों के फूड लाइसेंस, नाम डिस्प्ले करना होगा अनिवार्य

धामी सरकार ने थूक जिहाद जैसे मामलों के बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी फूड लाइसेंस की गाइडलाइंस को राज्य में सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।
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Food license for street vendors: Food Licenses Will Be Made For Free For Street Vendors
Image: Food Licenses Will Be Made For Free For Street Vendors

देहरादून: इस मामले में स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि फूड लाइसेंस बिना किसी शुल्क के बनाए जाएंगे, और उन्हें सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा।

Food Licenses Will Be Made For Free For Street Vendors

केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग रेहड़ी-ठेलों पर खाद्य सामग्री बेचने वालों को मुफ्त में फूड लाइसेंस जारी करे। इस नियम के तहत फल-सब्जी, चाय, चाट या अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले लोग स्वास्थ्य नियमों का पालन करेंगे और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। फल-सब्जियों में हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए यह नियम बनाया गया है, जिससे लोगों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

संचालक का नाम भी डिस्प्ले करना अनिवार्य

उत्तराखंड की धामी सरकार इस नियम को सख्ती से लागू करने जा रही है। फूड लाइसेंस के साथ-साथ संचालक का नाम भी डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा, ताकि खरीदारों को यह जानकारी हो कि वे किससे सामान खरीद रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान उठे विवादों के बाद अब सभी के लिए फूड लाइसेंस और नाम डिस्प्ले करना आवश्यक कर दिया गया है।