सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े विषयों और विभागों के लिए 30 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जानिये..
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राज्य समीक्षा डेस्क
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Image: CM Dhami cabinet 30 big decisions in Dehradun Secretariat
देहरादून: सचिवालय में 23 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में रोजगार सृजन, चिकित्सा, लोक कल्याण, आर्थिक विकास और ग्रामीण क्षेत्र को लेकर 30 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
1. हरिद्वार के सिडकुल में हैलीपोर्ट निर्माण की मंजूरी, भूमि चयन के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधिकृत.
2. उत्तराखण्ड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉर्टअप एंड एंटरप्रन्योरशिप (यूके स्पाइस) में 17 पदों की मंजूरी.
3. उच्चत्तर न्यायिक सेवा नियमावली 2004 में संशोधन, भर्ती के लिए पाठ्यक्रम का प्रस्ताव हाईकोर्ट द्वारा दिया जाएगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा मंजूर किये जाने का निर्णय.
4. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022- 23 वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने को मंजूरी मिली.
5. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के केंद्रीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा -181 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए विनियमों को अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने की मंजूरी.
6. पशु सेवा केंद्र चौड़ा मेहता, पाटी, चम्पावत को को पशु चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की मंजूरी, चार पद सृजित किए जाने का निर्णय.
7. उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश नगर पालिका, अकेंद्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1994 संशोधन विनियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी, नगर निकायों में 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ दिये जाने का निर्णय.
8. उत्तराखण्ड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी, पूर्व की समयावधि को छह की जगह नौ वर्ष किया गया.
9. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग टैक्नीशियन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली 2024 को दी गई मंजूरी, सीएसएसडी के पदों के लिए अब पैरामैडिकल काउंसिल में पंजीकृत संस्थानों से ओटी में डिग्री या डिप्लोमा, या सीएसएसडी में डिग्री या डिप्लोमा को भी मंजूरी प्रदान की गई.
10. खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग में उप औषधि नियंत्रक के पद की स्वीकृति का निर्णय.
11. उत्तराखण्ड स्टेट सीड्स एवं ऑगेर्निक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी में संयुक्त निदेशक का पद स्वीकृत किये जाने का निर्णय.
12. उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली 2006 में संशोधन, अब सालाना अधिकतम पांच लाख रुपए तक ही जीपीएफ में जमा करने की अनुमति दिये जाने का निर्णय.
13. निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट), के अंतर्गत अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संविलियन (संशोधन) नियमावली, 2024 को मंजूरी.
14. गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को 2027 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
15. 1 दिसंबर 2024 से भूजल की निकासी और स्प्रिंग्स जल पर अलग अलग दरों पर शुल्क लिया जाएगा।
16. कैबिनटे मीटिंग में विकासनगर में सिविल न्यायालय के निर्माण के लिए लीज पर 30 साल के लिए भूमि आवंटन का भी फैसला लिया गया। इस निर्माण कार्य के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी।
17. कौशल विकास विभाग के अधीन स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत संचालित, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।
18. पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में अब स्नातक और डिप्लोमा वाले युवाओं के साथ ही MLib, Bachelor in Library Science और Bachelor in Library and Information Science छात्रों को भी सम्मिलित किया जाएगा।
19. नगर निकायों में 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ दिये जाने का भी फैसला किया गया है।
20. स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के सुचारू संचालन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी।
21. अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री नि:शुल्क गैस रिफिल योजना को 2027 तक जारी रखा जाएगा।
22. वरिष्ठ व्यैक्तिक अधिकारी की सेवा नियमावली को वित्त विभाग में मंजूरी
23. लकड़ी की प्रजातियों की दरों के लिए आईआईएम काशीपुर अध्ययन किए जाने का निर्णय लिया गया।
24. अशोक चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनके परिजनों रोडवेज की बस में निशुल्क यात्रा के लिए बजट अब सीधे परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
25. मलिन बस्तियों के लिए आज एक बढ़ा प्रस्ताव लाया गया है। सरकार मलिन बस्तियों की सुरक्षा के लिए अगले 3 सालों तक के लिए अध्यादेश का प्रस्ताव लाई है। अब अगले तीन सालों तक इन मलिन बस्तियों को तोडा नहीं जा सकेगा। इस फैसले से उन लोगों को सहायता मिलेगी जो कई वर्षों से इन बस्तियों में रह रहे हैं और उनके पास उचित सुविधाएं नहीं हैं।
26. जंगली जानवरों के कारण होने वाले नुकसान से पीड़ित लोगों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिल सके इसके मानव-वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ एक साथ दिया जाएगा। इस योजना के बाद वन रक्षक और ग्राम प्रधान के प्रमाणपत्र के आधार पर पशुपालक को मुआवजा मिल सकेगा।
27. पांच मेधावी छात्रों को ब्रिटेन में पढ़ने का मौका मिलेगा, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में बॉर्डर से लगे पहाड़ी जिले चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए यह फैसला लिया गया कि 10 हजार भेड़ बकरी पालक इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के जवानों को मटन उपलब्ध कराएंगे। 1000 मुर्गा पालक और 500 फिशरमैन ITBP के जवानों को ट्राउट फिश उपलब्ध कराएंगे। इस योजना से लगभग 2000 स्थानीय लोगों को रोजगार और स्थानीय बाजारों को करीब 200 करोड़ आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है।