उत्तराखंड: दनादन गोलियां चला कर मना रही थी पॉल्यूशन फ्री दीपावली, आर्म्स एक्ट में धरी गई डॉक्टर

रुद्रपुर की एक महिला का थार गाड़ी के बोनट पर सवार होकर पिस्टल से गोलियां चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ। पुलिस ने आर्म्स एक्ट और लाइसेंसी निरस्तीकरण के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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Doctor arrested under Arms Act: Doctor arrested under Arms Act
Image: Doctor arrested under Arms Act

रुद्रपुर: दीपावली के दिन पिस्तौल से एक के बाद एक पांच गोलियां चलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो में लिखा हुआ था ‘पॉल्यूशन फ्री दीपावली’। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले का स्वत: ही संज्ञान लिया।

Doctor arrested under Arms Act

दीपावली के दिन 31 अक्टूबर को रुद्रपुर की एक महिला का थार गाड़ी के बोनट पर सवार होकर पिस्टल से गोलियां चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में लिखा हुआ था ‘पॉल्यूशन फ्री दीपावली’। पुलिस को जब मामले की सूचना मिली तो पुलिस टीम इसकी जाँच शुरू की। जाँच में पता लगा कि फायरिंग करने वाली महिला रुद्रपुर में स्थित गुरु मां इंटरप्राइजेज के एमडी एवं प्रमुख कारोबारी अभिमन्यु ढींगरा की पत्नी और शहर की वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉ आंचल ढींगरा है। डॉक्टर आंचल ने गदरपुर स्थित करतारपुर फार्म हाउस पर हर्ष फायरिंग कर पिस्टल से गोलियां चलाकर वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ।

लाइसेंसी पिस्टल से भी सार्वजनिक बेवजह फायर नहीं

पुलिस ने डॉक्टर आंचल के खिलाफ आर्म्स एक्ट और लाइसेंसी निरस्तीकरण के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। थाना प्रभारी ने CCTNS कार्यालय में तहरीर देकर बताया कि डॉक्टर आंचल ने दीपावली की रात्रि लाइसेंसी पिस्टल से करतारपुर फार्म हाउस थाना गदरपूर में फायरिंग की। कोई भी लाइसेंसी पिस्टल धारक सार्वजनिक स्थानों पर बेवजह फायर नहीं कर सकता, क्यूंकि इस प्रकार की हरकत से क्षेत्र में दहशत की स्थिती हो सकती है। इस प्रकार की हरकत आर्म्स एक्ट अधिनियम के तहत एक अपराध है।
हैरत है कि डॉक्टर साहिबा फायरिंग कर किस प्रकार की पॉल्यूशन फ्री दीपावली मना रही थीं? क्या उन्हें इससे किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं था?