उत्तराखंड: 14 वर्षीय नाबालिग के साथ जीजा ने किया दुष्कर्म, अब 25 साल जेल में सड़ेगा हैवान

दोपहर में किशोरी का जीजा शराब पीकर घर में आया और उसने साली को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने नाबालिग को धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसको और उसकी बहन को जान से मार देगा।
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Imprisonment for rape accused: 14 year old minor raped in Pithoragarh
Image: 14 year old minor raped in Pithoragarh

पिथौरागढ़: गंगोलीहाट में एक आठवीं कक्षा में पड़ने वाली नाबालिग लड़की के साथ उसके जीजा ने जबरन दुष्कर्म किया था. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी जीजा को 25 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा, आरोपी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में आरोपी को 5 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

14 year old minor raped in Pithoragarh

पीड़ित बच्ची के परिजनों ने 2 सितंबर 2023 को थाने में शिकायत दर्ज की थी। उस समय उन्होंने तहरीर में बताया था कि 15 जुलाई 2023 को परिवार के सभी सदस्य बाहर गए थे, उस समय उनकी 14 साल की बेटी, जो आठवीं कक्षा में पढ़ती है, सिरदर्द के कारण घर पर आराम कर रही थी। उस दिन दोपहर में उनकी बड़ी बेटी का पति शराब के नशे में घर आया और उसने साली को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने नाबालिग को धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसको और उसकी बहन को जान से मार देगा।

बार-बार करता था छेड़छाड़

आरोपी जीजा की धमकी के चलते नाबालिग ने डर के मारे किसी को इस घटना की जानकारी नहीं दी। कुछ दिनों बाद, आरोपी ने फिर से किशोरी के साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया। इस पर किशोरी ने शोर मचाया और अपने पिता को उसकी हरकतों के बारे में बताने की चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ जारी रखी। उसके बाद किशोरी हिम्मत करके इस बारे में अपने माता-पिता को बताया. तब जाकर उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई.

75 हजार रुपए का जुर्माना

अब करीब डेढ़ साल बाद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उसे 75 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे 5 वर्षों की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई।