ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षण संस्थान और डिपार्टमेंटल स्टोर के पास शराब की दुकानें का असर छात्र और छात्राओं पर पड़ रहा है। इस वजह से आस-पास के निवासियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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राज्य समीक्षा डेस्क
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Image: DM Savin Bansal canceled license of Sudhowala wine and beer shop
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने सुद्धोवाला में स्थित विवादास्पद वाइन एंड बियर शॉप का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया है। स्थानीय लोग लंबे समय से इस शराब की दुकान को बंद करने की मांग कर रहे थे। इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, जिला आबकारी अधिकारी को इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
DM Savin Bansal canceled license of Sudhowala's wine and beer shop
DM देहरादून ने न्यायालय के आदेशानुसार ग्राम सुद्धोवाला के निकट वाइन एंड बियर शॉप को बंद करने के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई की। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षण संस्थान और डिपार्टमेंटल स्टोर के पास शराब की दुकानें का असर छात्र और छात्राओं पर पड़ रहा है। इस वजह से आस-पास के निवासियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में स्थानीय महिलाएं और बुजुर्गों ने लंबे समय तक धरने पर रहे।
मानकों के उल्लंघन
डीएम ने इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई की, स्थानीय अधिसूचना इकाई से मिली रिपोर्ट और सभी तथ्यों का गहन परीक्षण करने के बाद, डीएम ने एक कठोर निर्णय लिया है। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक भी स्थानीय ग्रामीणों के साथ डीएम से चर्चा कर चुके हैं। सुनवाई में ग्रामीणों ने कहा कि वाइन शॉप की अनुमति चकराता रोड के नाम पर ली गई है, लेकिन दुकान वास्तव में भाउवाला रोड के अंदर स्थित है। उन्होंने मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की आशंका भी व्यक्त की। दूसरे पक्ष ने कहा कि उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए वाइन एंड बियर शॉप का लाइसेंस प्राप्त किया है और जहां डिपार्टमेंटल स्टोर है, वह संपत्ति वाणिज्यिक है और एमडीडीए से स्वीकृत है।
वाइन एंड बियर शॉप का लाइसेंस रद्द
डीएम बंसल द्वारा वाइन एंड बियर शॉप का लाइसेंस रद्द करने के निर्णय से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है और प्रशासन के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है। सुनवाई के दौरान स्वीकृत स्थान और वर्तमान स्थिति में बदलाव की चर्चा भी हुई थी। इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 34 और 59 के तहत सुद्धोवाला स्थित वाइन शॉप का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।