देहरादून में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आवासीय और व्यावसायिक निर्माणों को सील कर दिया। प्राधिकरण ने भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है।
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राज्य समीक्षा डेस्क
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Image: MDDA Seals Three Illegal Buildings in Dehradun
देहरादून: जनपद देहरादून में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग स्थानों पर निर्माण सील कर दिए। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत मानचित्र या नियमों के विपरीत होने वाले निर्माणों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
MDDA Seals Three Illegal Buildings in Dehradun
एमडीडीए की टीम ने सबसे पहले दोहरण रोड स्थित आईटी पार्क के निकट चल रहे एक व्यावसायिक निर्माण का निरीक्षण किया।
प्राधिकरण के अनुसार, निर्माण कार्य आवश्यक स्वीकृति के बिना किया जा रहा था। निरीक्षण के बाद नियमानुसार भवन को सील कर दिया गया। इसके बाद प्रवर्तन टीम ने जमन्नीवाला सिंगली रोड क्षेत्र में एक अन्य व्यावसायिक निर्माण का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने निर्माण को निर्धारित नियमों के विपरीत पाया, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से भवन को सील कर दिया गया। साथ ही संबंधित पक्ष को भविष्य में बिना अनुमति निर्माण न करने की चेतावनी भी दी गई।
पंडितवाड़ी की सोसायटी में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर सील
तीसरी कार्रवाई पंडितवाड़ी स्थित कैलाश पाम सिटी सोसायटी में की गई। यहां कथित रूप से स्वीकृत मानकों के विपरीत निर्मित बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर एमडीडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की। आगे पढ़िए..
अधिकारियों का कहना है कि निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।
पुलिस की मौजूदगी में चला अभियान
प्राधिकरण की कार्रवाई के दौरान संबंधित अभियंता, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे, ताकि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और नियमानुसार संपन्न कराई जा सके। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेंगे।
एमडीडीए के अधिकारियों ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति किए जा रहे सभी निर्माणों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों से की गई अपील
प्राधिकरण ने नागरिकों और भवन स्वामियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कराएं। इससे भविष्य में कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सकेगा।