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देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर एक जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी।
केंद्र सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 63 प्रतिशत किया है। यह वृद्धि एक जुलाई 2026 से प्रभावी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद राज्य सरकार के नियमित पात्र कर्मचारियों के अलावा कई अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इनमें शामिल हैं:
राज्य सरकार के पात्र कार्मिक
स्थानीय निकायों के कर्मचारी
सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी
राजकीय विश्वविद्यालयों के पात्र कार्मिक
प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी
यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पात्र कार्मिक
सरकार के निर्णय के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को एक जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान एरियर के रूप में नकद किया जाएगा। इस फैसले से राज्य के हजारों पात्र कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत की दर से मिलेगा।