उत्तराखंड: संतान न होने पर पति ने पत्नी को मार डाला, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

उत्तराखंड में पत्नी पर तेजाब फेंककर उसकी हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, ये है पूरा मामला..
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Kashipur: Court sentenced to life imprisonment for wifes murder
Image: Court sentenced to life imprisonment for wifes murder

उधमसिंह नगर: इंसान चांद पर पहुंच गया है, विज्ञान तरक्की कर रहा है, पर आज भी औलाद ना होने की सजा सिर्फ महिलाओं को भुगतनी पड़ती है। बांझपन के लिए सिर्फ उन्हें दोषी ठहराया जाता है और कई बार तो इसकी इतनी कठोर सजा दी जाती है, कि महिला की जान ही चली जाती है। काशीपुर की रहने वाली मीनाक्षी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी के 7 साल बाद तक जब मीनाक्षी को औलाद नहीं हुई तो पति ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो पति ने मीनाक्षी पर तेजाब फेंक दिया। कई दिन तक जिंदगी के लिए जूझने के बाद मीनाक्षी की मौत हो गई। इस मामले में काशीपुर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आगे जानिए ये कब की घटना है और घटना वाले दिन क्या हुआ था।

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दिल दहला देने वाली ये घटना 17 अगस्त 2016 को हुई। पंजाबी सराय में रहने वाली मीनाक्षी ने अपने पति अनिल ठाकुर के खिलाफ प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। तहरीर में मीनाक्षी ने बताया कि शादी के 7 साल बाद भी उसे संतान नहीं हुई, इसी बात को लेकर पति उसे प्रताड़ित कर रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इसी दौरान 17 अगस्त को आरोपी पति ने मीनाक्षी पर तेजाब फेंक दिया। मीनाक्षी 35 से 40 प्रतिशत तक झुलस गई थी। हल्द्वानी के अस्पताल में 3 महीने तक एडमिट रहने के बाद 21 नवंबर को मीनाक्षी की मौत हो गई। अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति अनिल ठाकुर को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।