उत्तराखंड में नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के पिता पर अपहरण का मुकदमा दर्ज

उत्तराखंड में नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के पिता समेत दो के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ है। पढ़िए पूरी खबर
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उत्तराखंड न्यूज: udhamsingh nagar zila panchayat sadasya trilok singh rana case
Image: udhamsingh nagar zila panchayat sadasya trilok singh rana case

उधमसिंह नगर: पहले उत्तराखंड से इस तरह की खबरें नहीं आती थीं लेकिन अब बदलते वक्त के साथ साथ उत्तराखंड में अपराध किस तरीके से बढ़ रहा है,ये खबर उस बात की ही तस्दीक कर रही है। खबर उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के बगुलिया क्षेत्र की है। यहां से नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हैं त्रिलोक सिंह राणा। खबर है कि उनके पिता समेत दो के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज हुआ है। ये केस झनकईया थाने में दर्ज हुआ है। खबर आगे जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। दरअसल अपहरण झनकईया थाने के ही सिपाही का किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति सिपाही को जबरदस्ती उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर डालते दिख रहा है। दूसरा व्यक्ति इसका वीडियो बना रहा है। झनकईया थाने में तैनात सिपाही देवेंद्र सिंह जिमिवाल ने ही ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूरी बात कहां से शुरू हुई जरा ये भी जान लीजिए। आरोप है कि सिपाही द्वारा जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी सदस्यों का वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा था।

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इसी दौरान बगुलिया क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य त्रिलोक सिंह से भी संपर्क करने की कोशिश की गई। बताया गया है कि त्रिलोक सिंह का नंबर स्विच ऑफ था। इसके बाद उनके पिता पूर्व प्रधान बिरेंद्र सिंह राणा बिंदू को फोन किया गया। उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसी बीच सिपाही को बिरेंंद्र राणा बिंदू कार से जाते हुए मिल गए। सिपाही का आरोप है कि उसने जैसे ही कार रोककर फोन न उठाने की बात पूछी तो बिरेंद्र राणा बिंदु आगबबूला हो गए। सिपाही को जबरद्सीत अपनी कार में बिठाकर साथ ले जाने लगे। पुलिस को जैसे ही इस बात की खबर लगी तो चौकी प्रभारी ने बिंदू राणा को फोन किया। इसके बाद लोहियाहेड के रास्ते में सिपाही को छोड़कर बाकी आरोपी चले गए। मामले में आरोपी बिंदू राणा का कहना है कि पुलिस कर्मी नशे में था और उसने कई बार अभद्रता की। बिंदू राणा का कहना है कि वो सिपाही का मेडिकल कराने के लिए साथ ले जा रहा था। मामले में बिरेंद्र सिंह राणा और अर्जुन सिंह राणा के खिलाफ धारा 362, 353, 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले में जो भी दोषी होगा, उस पर जल्द कार्रवाई होगी।