कर्नाटक से उत्तराखंड आई युवती का ट्रक में रेप, हैवान ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस

कर्नाटक से उत्तराखंड आई 28 साल की युवती से ट्रक ड्राइवर ने दुष्कर्म किया, राजस्व पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है...
Advertisement Triyuginarayan - World’s Most Divine Wedding Destination

Couples are choosing the sacred land of Lord Shiva’s wedding to begin their own love stories.

Example Ads Media
Karnataka girl physical molest: Truck driver physical molest a Karnataka girl
Image: Truck driver physical molest a Karnataka girl

टिहरी गढ़वाल: हैदराबाद में लेडी डॉक्टर के साथ ही दरिंदगी की घटना से पूरा देश गुस्से में है, महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर बहस छिड़ी हुई है, पर सच तो ये ही महिलाएं देश के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं। हैदराबाद जैसी ही दिल दहला देने वाली एक घटना उत्तराखंड में भी हुई है। यहां कर्नाटक से उत्तराखंड आई युवती से ट्रक चालक ने दुष्कर्म किया। अमर उजाला की खबर के मुताबिक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। युवती कर्नाटक की रहने वाली है, वो 28 साल की है। युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात टिहरी जिले के कंडीसौड़ में हुई। पुलिस ने बताया कि पीड़ित युवती मानसिक रूप से परेशान लग रही है। राजस्व पुलिस चौकी पहुंची युवती ने बताया कि वो घर से बिना बताए उत्तराखंड चली आई। 28 नवंबर को वो चंबा पहुंची। वहां से एक ट्रक में बैठकर कंडीसौड़ की तरफ आई। इसी दौरान रास्ते में ट्रक चालक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

यह भी पढ़ें - देहरादून से लालकुआं आ रही युवती के साथ दुष्कर्म, पड़ोसी पर रेप का आरोप
युवती ने राजस्व पुलिस को अपने पिता का फोन नंबर भी बताया। पुलिस ने युवती के पिता से संपर्क कर उन्हें घटना की जानकारी दे दी है। पुलिस आरोपी ट्रक चालक की तलाश कर रही है। वहीं एक दूसरे मामले में नैनीताल कोर्ट ने दिव्यांग महिला से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोप सिद्ध होने के बाद द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने आरोपी पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना पिछले साल 11 मई की है। बेतालघाट ब्लॉक के एक गांव में रहने वाली दिव्यांग महिला से भगत सिंह नाम के युवक ने दुष्कर्म किया था। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान उस पर दुष्कर्म का दोष सिद्ध हुआ। कोर्ट ने आरोपी को आठ साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना ना भरने पर युवक को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।