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ऋषियों का मार्ग: केदार हिमालय के इन ट्रेक्स पर शोर नहीं, सिर्फ मंत्र सुनाई देते हैं
प्रकृति से जुड़ने और आत्मिक शांति पाने का अवसर। केदार हिमालय की वो यात्राएं जो ज़िंदगी भर याद रहती हैं।
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देहरादून: उत्तराखंड में सभी जिलों के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की अनुमति दे दी गयी है। अब उत्तराखंड के सभी जिलों के भीतर ऑटो, विक्रम, रिक्शा, टैक्सी और मैक्सी कैब चल सकेंगी। इन सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संचालन के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इनके लिए सवारियां बिठाने के लिए भी विशेष नियम बनाये गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 10 नियम क्या क्या हैं।
1- वाहन अपनी सीट क्षमता से आधे यात्रियों को ही बिठा सकते हैं।
2- 8 सीटर विक्रम चालक समेत 4 सवारियां लेकर चलेगा, ऑटो 1 ही सवारी ले जा पायेगा।
3- 5 सीटर ई रिक्शा चालक समेत 3 सवारी बैठा सकेगा ।
4- 7 सवारी वाला विक्रम भी चालक समेत 3 सवारियां लेकर चल सकेगा।
5- पांच सीटर मैक्सी कैब में चालक समेत कुल 3 सवारियां चलेंगी
6- 8 सवारियों वाली मैक्सी कैब में चालक समेत कुल 4 सवारियां चलेंगी।
7- 10 सवारियों वाली मैक्सी कैब में चालक समेत कुल 5 सवारियां ही चल सकेंगी
8- वाहनों के लिए भी नियम तय किये गए हैं। आगे भी पढ़िए