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हजारों वर्षों से जलती अखंड ज्योति के सामने सात फेरे - आस्था, परंपरा और प्रकृति का अनोखा संगम
पहाड़, मंत्र और देवभूमि का आशीर्वाद.. त्रियुगीनारायण में शादी सिर्फ एक समारोह नहीं, आध्यात्मिक अनुभव है।
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देहरादून: उत्तराखंड के निवासियों के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सड़क परिवहन मंत्रालय उत्तराखंड ने उत्तराखंड के निवासियों को एक बड़ी राहत दे दी है। प्रदेश के ड्राइविंग लाइसेंस धारियों को अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए दूर भागा-दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी और अब उनको लाइसेंस रिन्यू करवाने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म होने पर आप राज्य के जिस भी जिले में होंगे उसी जिले में रहकर अपने लाइसेंस को रिन्यू करा सकेंगे। भले ही अपना लाइसेंस उत्तराखंड की किसी दूसरे जिले में बनवाया हो मगर रिन्यू करवाने के लिए आपको उस जिले में जाने की जरूरत नहीं है। इससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं और इस आदेश के जारी होने के साथ ही राज्य के तमाम लाइसेंस धारियों को एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल अबतक उत्तराखंड में यह नियम था कि जिस जिले में ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया है उसको रिन्यू करवाने के लिए उसी जिले में वापस जाना पड़ेगा। उत्तराखंड में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस युवावस्था में किसी दूसरे जिले में बनवाए थे और अब वह किसी दूसरे जिले में बस गए हैं। ऐसे में उनको ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म होने पर वापस उसी जिले में आना पड़ता था जिस कारण उनको भारी समस्या का भी सामना करना पड़ता था। अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्य के तमाम लाइसेंसधारियों को राहत दे दी है और अब किसी भी जिले में रहकर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो सकता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए किसी भी आरटीओ दफ्तर में जा कर यह काम आसानी से हो जाएगा।