उत्तराखंड में 17 अगस्त तक कर्फ्यू, क्या खुलेगा क्या नहीं? पढ़ लीजिए

उत्तराखंड में आज से 17 अगस्त तक के लिए बढ़ा कोविड कर्फ्यू, बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को लानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट, जानिए क्या रहेंगी पाबंदियां
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Uttarakhand corona curfew guidelines: Covid curfew till 17 August guidelines
Image: Covid curfew till 17 August guidelines

देहरादून: उत्तराखंड में सरकार ने 1 हफ्ते के लिए कर्फ्यू और बढ़ा दिया है। 17 अगस्त तक उत्तराखंड में कर्फ्यू रहेगा। पिछले कर्फ्यू के मुकाबले इस बार सरकार ने काफी हद तक ढील दे दी है। हालांकि उत्तराखंड में वर्तमान में कोरोना संक्रमण के मामले नामात्र के हैं और केसों की रफ्तार भी काफी धीमी पड़ गई है मगर उसके बावजूद भी सरकार किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। इस बार उत्तराखंड सरकार रात्रि में आवाजाही को लेकर सख्ती बरत रही है। इसका मतलब है कि इस बार उत्तराखंड में रात्रि में आवाजाही करने वाले वाहनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 26 जुलाई को प्रदेश में कोविड-19 की अवधि 4 अगस्त सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी थी। जिसके बाद बीते हफ्ते को कर्फ्यू को 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक किया गया था। एक बार फिर उत्तराखंड सरकार ने 17 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है।

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इस बार कर्फ्यू में उत्तराखंड सरकार ने तमाम रियायत दी हुई है। पिछली बार की तरह इस हफ्ते भी बाजार 6 दिन सुबह 8 से 9 खुलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालय भी पिछली बार की तरह 100 फीसदी क्षमता से ही संचालित होंगे। इस बार उत्तराखंड सरकार ने राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दे दी है। अब बाहरी राज्यों के लोगों को उत्तराखंड में आवाजाही करने में किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं है। हालांकि उनको तब भी अपने कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी है। जिन भी लोगों ने 15 दिन पहले अपनी वैक्सीन की दोनों दोज लगवा ली हों उनको जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लेकिन जिनके पास भी कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा उनके लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी आवश्यक है। उत्तराखंड में इसके अलावा शॉपिंग मॉल, जिम समेत सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां भी पहले की तरह ही संचालित हो रही हैं।