उत्तराखंड के लोगों को बड़ी राहत, अब घर बैठे कराएं जमीन का दाखिल खारिज..जानिए फायदे

वर्तमान में लोगों को दाखिल खारिज के लिए निकाय के चक्कर काटने पड़ते हैं। दलालों को पैसा देना होता है, लेकिन ये सुविधा ऑनलाइन मिलने लगेगी तो लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे।
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Uttarakhand land rate: Land filing will now be rejected in Uttarakhand
Image: Land filing will now be rejected in Uttarakhand

देहरादून: उत्तराखंड में आशियाना बनाने की चाह रखने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश में जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जमीन खरीदने के बाद सीधे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करो और ऑनलाइन ही आपको दाखिल खारिज (म्यूटेशन) घर बैठे मिल जाएगा। इस तरह प्रदेश में घर बनाना आसान होगा। शहरी विकास निदेशालय ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर निकायों से टीमें बुलाकर उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। निदेशालय पहले सभी नगर निकायों में ट्रेनिंग का काम पूरा करेगा। इसके बाद आम जनता के लिए दाखिल खारिज की सुविधा ऑनलाइन कर दी जाएगी। सहायक निदेशक विनोद कुमार आर्य ने कहा कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम अंतिम चरण में हैं। एक-दो दिन में ट्रेनिंग पूर्ण हो जाएगी। शुरुआत में जो भी दिक्कतें आएंगी, उनमें भी जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा। दाखिल खारिज की सुविधा ऑनलाइन मिलने से कई फायदे होंगे। इसके लिए जमीन खरीदने वाले को शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर जाना होगा। वर्तमान में नगर निकाय क्षेत्र में जमीन खरीदने के बाद लोगों को दाखिल खारिज के लिए निकाय के चक्कर काटने पड़ते हैं। दलालों को पैसा देना होता है, लेकिन ये सुविधा ऑनलाइन मिलने लगेगी तो लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। आगे पढ़िए

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लोग घर बैठे दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। दाखिल खारिज का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को सेल डीड की फोटो, रजिस्ट्री की फोटो, रजिस्ट्री का नंबर, बेचने वाले और खरीदने वाले की आईडी प्रूफ के फोटो वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। सभी तरह की जमीनों के लिए अलग-अलग दस्तावेज का प्रावधान किया गया है। आवेदन के बाद संबंधित निकाय की टीम जमीन की खरीद-फरोख्त का वेरिफिकेशन करेगी। इसके बाद जमीन खरीदने वाले को उनके मोबाइल पर एक लिंक भेजा जाएगा। उपभोक्ता इस लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन दाखिल खारिज का शुल्क जमा करा सकेंगे। शुल्क जमा होने के बाद ऑनलाइन ही उनका दाखिल खारिज जारी कर दिया जाएगा। एक बार यह प्रक्रिया अपनाने वाला व्यक्ति 20 साल बाद भी दाखिल खारिज हासिल कर सकेगा।