नियमों की अनदेखी करने वालों को सबक सिखाने के लिए देहरादून प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं। यहां सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क या थूकते हुए पकड़े गए तो पांच सौ रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।
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Komal Negi
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Image: 1000 fine on spitting in dehradun mussoorie rishikesh
देहरादून: कोरोना संक्रमण का दौर है। प्रदेश में महामारी अधिनियम लागू है। इसके तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकना मना है। जहां-तहां थूकते पकड़े जाने पर जुर्माना वसूलने का प्रावधान है, लेकिन लोगों की आदत नहीं सुधर रही। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए देहरादून प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं। यहां सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क या थूकते हुए पकड़े गए तो पांच सौ रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। दोबारा पकड़े जाने पर यह सात सौ और तीसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप देहरादून, ऋषिकेश या मसूरी घूमने जा रहे हैं, तो इन नियमों का ध्यान रखें। दून में बिना मास्क के साथ ही यदि कोई भी व्यक्ति सड़क पर थूकता पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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इस तरह देहरादून समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर घूमते वक्त आपको मास्क अनिवार्य रूप से पहनना है, और हां सड़क पर थूकना नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत मसूरी, ऋषिकेश, सहस्रधारा, गुच्चूपानी समेत जितने भी पर्यटन स्थल हैं, वहां पर भी बिना मास्क के अलावा थूकते हुए पकड़े जाने पर लोगों को जुर्माना देना होगा। डीएम ने कहा कि वीकएंड पर मसूरी और ऋषिकेश जैसे पर्यटक स्थलों पर खूब भीड़ उमड़ती है। दूसरे राज्यों से पर्यटक बड़ी तादाद में उत्तराखंड पहुंचते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के कोरोना संक्रमित होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। जोखिम को टालने के लिए उप जिलाधिकारियों को कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पायी गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।