बड़ी खबर: उत्तराखंड में 19 अक्टूबर तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू, पढ़िए पूरी गाइडलाइन

उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू 19 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। आप भी पूरी गाइडलाइन पढ़ लीजिए
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Uttarakhand night curfew: Night curfew till 19 October in uttarakhand
Image: Night curfew till 19 October in uttarakhand

देहरादून: उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में 19 अक्टूबर तक रात्रि कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। हम आपको आगे पूरी गाइडलाइन बता रहे हैं।
1- ‘COVID Restrictions’ दिनांक 05.10.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 19.10.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
‘COVID Restrictions’ के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।
3. COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए ‘COVID – Restrictions’ अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल / वैडिंग प्वाइन्ट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति है।
4. विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी मानक प्रचलन  सितम्बर, 2021 (कक्षा 01 से 05 तक) तथा समय-समय पर जारी विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5.राज्य के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य सभी शैक्षिक संस्थान सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि के अनुसार संचालित किये जायेगें।
6. राज्य के समस्त प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी एवं गैर सरकारी), प्रशिक्षुओं को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति होगी।

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राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।
8. समस्त सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक समारोह / other gatherings and large congregation का आयोजन कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत संख्या के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
9. राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत (Weekend) में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
10. COVID Vaccine की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त एवं उन Vaccinated व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा / रेलवे स्टेशन / बार्डर चेक पोस्ट पर Vaccination का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखण्ड में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जायेगी एवं उन सभी व्यक्तियों को RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT COVID Negative Test Report दिखाने में छूट प्रदान की जायेगी परन्तु उन व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOl and राज्य सरकार की SOP एवं COVID Safety Protocol अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
11. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
12. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।