उत्तराखंड में कोरोनावायरस के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आप भी दो मिनट में पढ़ लीजिए
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देहरादून: उत्तराखंड में कोरोनावायरस के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। सभी बाजार सुबह 5:00 बजे से रात 11:00 बजे तक खुल सकेंगे। सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सलून, थियेटर, ऑडिटोरियम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। उत्तराखंड में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, 11 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे। सभी खेल संस्थान और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सभी सामाजिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह का आयोजन 50 फ़ीसदी क्षमता के अनुसार किया जाएगा। राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन की 11 फरवरी तक अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। फिलहाल कक्षा एक से कक्षा 9 तक के सभी विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।