Advertisement
Secret Himalayan Treks Near Kedarnath You’ve Never Heard Of
Trails once used by sages, locals, and shepherds. Ideal for travelers seeking silence over social media fame.
Example Ads Media
हरिद्वार: हरिद्वार जनपद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। यहां पर लक्सर में चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने 10 साल के बाद आखिरकार फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने आरोपी को 6 महीने की जेल और साढ़े 3 लाख का जुर्माना लगाया है।
जी हां, कोर्ट ने आरोपी को 6 महीने के कारावास और साढ़े 3 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है और जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दरअसल 2013 में लक्सर के निवासी राजेश शर्मा ने कोर्ट में चेक बाउंस के मामले में याचिका दर्ज की थी। लक्सर के राजेश शर्मा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्सर की कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि उसके दोस्त और रेलवे के कर्मचारी ने उनसे 14 मार्च 2012 को 2 लाख रुपए उधार लिए थे। 1 साल के बाद जब उन्होंने वापस उनको 2 लाख रुपए का चेक दिया तो चेक बैंक में जमा कराने के बाद खाते में पैसा नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। जब राजेश शर्मा ने आरोपी को रकम चुकाने की बात कही तो आरोपी ने साफ मना कर दिया। उसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट ने आखिरकार 10 साल के बाद इसपर कार्यवाही करते हुए आरोपी को 6 महीने के कारावास और साढ़े 3 लाख की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से 20 हजार रुपए सरकारी खाते में जमा करने का आदेश दे दिए हैं और 3 लाख 30 हजार की रकम पीड़ित को लौटाए जाने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं।