Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में खेती के नाम पर जमीन नहीं खरीद पाएंगे बाहरी लोग, धामी सरकार ने लगाई रोक

Uttarakhand Land Law बाहर के लोग उत्तराखंड में डीएम स्तर पर मंजूरी लेकर धड़ल्ले से कृषि और उद्यान के नाम पर भूमि खरीद रहे थे। इस पर रोक लगा दी गई है।
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Uttarakhand Land Law Update: Outsiders will not be able to buy land for farming in Uttarakhand
Image: Outsiders will not be able to buy land for farming in Uttarakhand

देहरादून: उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून लागू करने की मांग के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।

Outsiders will not be able to buy land for farming in Uttarakhand

यहां प्रदेश से बाहर के लोगों को जिलाधिकारी की अनुमति से मिलने वाली कृषि और उद्यान भूमि खरीदने की छूट पर रोक लगा दी गई है। इस तरह अब प्रदेश से बाहर के लोग कृषि या उद्यान के नाम पर जमीन नहीं खरीद सकेंगे। बाहर के लोग उत्तराखंड में डीएम स्तर पर मंजूरी लेकर धड़ल्ले से कृषि और उद्यान के नाम पर भूमि खरीद रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। रविवार को सीएम आवास पर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। दरअसल, उत्तराखंड के लिए नया भू-कानून तैयार करने के लिए सरकार ने प्रारूप समिति गठित की है। रविवार को हुई बैठक में तय किया गया कि भू-कानून समिति की रिपोर्ट मिलने तक या अग्रिम आदेशों तक डीएम उत्तराखंड से बाहर के लोगों को कृषि और उद्यान के उद्देश्य से भूमि खरीद की अनुमति के प्रस्ताव में अंतिम निर्णय नहीं लेंगे।

बता दें कि राज्य में 2004 में कांग्रेस सरकार के समय राज्य से बाहर के लोगों को कृषि और उद्यान के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी मिली थी। अब उत्तराखंड में सिर्फ वही लोग कृषि और उद्यान की जमीन खरीद सकेंगे, जिनके नाम पर 12 सितंबर 2003 से पहले उत्तराखंड में अचल संपत्ति है। उत्तराखंड में नगर निकाय सीमा से बाहर के क्षेत्रों में राज्य के बाहर के लोग 250 वर्ग मीटर तक की आवासीय जमीन ही खरीद सकते हैं। हालांकि नगरीय क्षेत्र में बाहर के लोगों के लिए कोई सीमा तय नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश और जनता के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है। राज्य में सख्त भू-कानून के लिए एक प्रारूप समिति (Uttarakhand Land Law Update) बनाई है। इस समिति की रिपोर्ट आने पर सख्त भू-कानून लागू किया जाएगा।