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देहरादून: कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी अगले 2 सप्ताह के भीतर आवास विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और नियमों का पालन न करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
बीते दिनों देश की राजधानी दिल्ली के कोचिंग सेंटर में पानी भरने से तीन बच्चों की मौत के मामले को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोचिंग सेंटरों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। अपर सचिव आवास अतर सिंह और एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
इस तरह की घटनाओं के रोकथाम के लिए प्रदेश में सभी जनपदों में स्थित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा मानकों की जांच के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्देश दिया है कि यदि कोचिंग सेंटर मानकों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो तत्काल कार्रवाई की जाए। विशेष ध्यान दिया जाएगा कि बेसमेंट में सुरक्षा उपाय और आपदा के समय निकासी के प्रावधान नहीं होने पर कोचिंग सेंटर के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जिन मामलों में कार्रवाई चल रही है, उन्हें जल्दी से पूरा किया जाए।