Uttarakhand News: निकाय चुनावों में कितना रहेगा OBC आरक्षण ? हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर लिखित जवाब पेश करने को कहा है। जिसकी सुनवाई आज की जाएगी।
Advertisement No reels. No crowds. Just Kedar Himalaya - This trek doesn’t want to be famous..

Alpine meadows, dense forests, and snow-capped peaks in one journey. Suitable for both beginner and experienced trekkers.

Example Ads Media
OBC reservation in civic elections: High Court questions OBC reservation in civic elections
Image: High Court questions OBC reservation in civic elections

नैनीताल: हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका सुनवाई में निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के दायर को लेकर प्रदेश सरकार से लिखित जवाब पेश करने को कहा था। इस मामले में आज गुरुवार को सुनवाई की जाएगी।

High Court questions OBC reservation in civic elections

याचिकाकर्ता रुद्रपुर निवासी रिजवान अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दी है कि उत्तराखंड में अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग (OBC ) की जनसंख्या में 2011 से अब तक बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उत्तराखंड सरकार अब भी वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर ओबीसी आरक्षण को आधार बना कर निकाय चुनाव कराना चाहती है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग (OBC ) को निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत आरक्षण की दिया जाए।

2 सप्ताह में अध्यादेश लायेगी सरकार

निकायों में आरक्षण तय करने के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट मिल गयी है। जिसकी रिपोर्ट अब शासन को मिल चुकी है। प्रदेश सरकार दो सप्ताह में इस मामले में अध्यादेश ले आयेगी। इसके बाद अदालत ने प्रदेश सरकार के जवाब पर सहमति व्यक्त करते हुए सरकार को लिखित रूप से हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।